अवकाश पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय लोकसभा क्षेत्र 25 धार-महू (अ.ज.जा.) को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक की अवधि के लिये जिले के सरस्त शासकीय अर्ध शासकीय, निगम मण्डल, स्थानीय निकाय के समस्त अधिकारी, कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कि अनुनति के बगैर अवकाश के लिये प्रस्थान नहीं करेंगे तथा ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। उक्त आदेश का पालन ना करने पर लोक प्रतिनिधित्व 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत एक पक्षीय दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।