प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अश्विनी कुमार रावत ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय लोकसभा क्षेत्र 25 धार-महू (अ.ज.जा.) की घोषणा के तहत धार जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर यह प्रतिबंधात्मक आदेश किया है कि कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना कोई जुलूस नहीं निकालेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पूलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और ना ही टेन्ट, शामियाना इत्यादि लगायेगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन या समूह एक स्थान पर लाठी, पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थों या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा। वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोडकर कोई भी व्यक्ति ना तो बारूद या पटाखों का संग्रहण करेगा ना ही निर्माण करेगा ना उनका उपयोग करेगा और ना ही उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच आदि देकर या धोस, धपट या धमकी देकर भयभीत नहीं करेगा और ना ही निर्वाचन प्रक्रिया को किसी प्रकार से दूषित करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी प्रकार के अश्त्र, शस्त्रों को धारित नहीं करेगा और नहीं उनका किसी प्रकार से प्रयोग करेगा और ना ही उनका कोई सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करेगा। कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नही ठहरायेगा, जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को ना दे दी जाये। कोई भी व्यक्ति (मतदाताओं को छोड़कर) मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में ना तो प्रवेश करेगा और ना ही समूह बनाकर एकत्रित होगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम या पुतला दहन नहीं करेगा या आयोजित नहीं करेगा या किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन नहीं करेगा। यह आदेश निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न बलों पर लागू नहीं होगा।