समस्त अधिकारी, कर्मचारी निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करें – जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय लोकसभा क्षेत्र 25 धार-महू (अ.ज.जा.) हेतु संपूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में आदर्श आचार संहिता लागू किये जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारी निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी शासकीय सम्पति पर दीवार लेखन/पोस्टर पम्पलेट/कटाउट/नारे / होर्डिंग/बैनर ड्रझण्डे एवं अन्य किसी भी प्रकार के विरूपण को संबंधित कार्यालय प्रमुख 24 घण्टे के भीतर हटाकर जिला कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। लोक संपत्ति के विरूपण एवं लोक परिसर , भूमि के दुरूपयोग से रोके जाने बाबद किसी भी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन, पोस्टर, पम्पलेट, कटाउट, होर्डिंग, बैनर, झण्डे आदि को हटायेंगे तथा लोक संपत्ति विरूपण जैसे बस स्टेण्ड, रोड़, विद्युत के खम्बे, नगर परिषद, नगर पंचायत , स्थानीय निकाय की संपत्ति के विरूपण को संबंधित कार्यालय प्रमुख 48 घंटे के भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त अशासकीय संपत्ति पर राजनैतिक, गैर राजनतिक, नारे, बैनर, पोस्टर , होर्डिंग, पम्पलेट, कटाउट, झण्डे जो संबंधित सम्पति मालिक की बिना अनुमति के लगाये गये हैं, उन्हें स्थानीय निकाय द्वारा 72 घण्टे के भीतर मध्यप्रदेश सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत हटाये जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। शासकीय वाहनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थियों, राजनैतिक व्यक्ति , स्थानीय निकाय के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, सदस्य को प्रदाय शासकीय वाहनों को 24 घण्टे के भीतर वापस लिया जायें तथा उपरोक्त व्यक्तियों के निजी कार्यालय,निवास स्थान पर कार्यरत ऐसे समस्त शासकीय, अर्ध शासकीय, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को भी 24 घण्टे के भीतर तत्काल बुलाया जाए। अपने कार्यालय से राजनैतिक दल से संबंधित व्यक्तियों, अन्यर्थियों के फोटोग्राफ्स, बैनर, पोस्टर हटाया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।