स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को विरूपित करेगा वह जुर्माने से दण्डनीय होगा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय लोकसभा क्षेत्र 25 धार-महू (अ.ज.जा.) के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों / अभ्यर्थियों / व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा चुनाव प्रचार अथवा विज्ञापन करने के लिए शासकीय , अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाना, बैनर लगाये जाना, पोस्टर चिपकाए जाना तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभो पर चुनाव प्रचार से संबंधित शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत किया जाता है तो मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा। आदेश के तहत अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। मध्यप्रदेश सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यदि विभिन्न राजनैतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों अथवा किसी व्यक्ति संस्था द्वारा किसी भी शासकीय अधशासकीय भवन की दीवारों एवं सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार के नारें अथवा पोस्टर लिखकर विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैलर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के प्रत्येक थाने में लोक-सम्पति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया है। इस दस्ते में ग्रामीण क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के ग्रामीण स्तरीय कर्मचारी तथा शहरी क्षेत्र में नगरपालिका नगर पंचायत के स्थायी गैंग में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेगें। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता टी.आई. थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए तथा स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस) मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है। लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नगर पालिका / नगर पंचायत द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरु, चुना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि सुविधा उपलब्ध कराई जायें। यह लोक सम्पति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टी. आई. थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। यदि किसी राजनैतिक दल / चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अथवा किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर प्रावधान अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करेगा। थाना प्रभारी, लोक सम्पति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेगा। तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन नियमित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय तथा पुलिस अधीक्षक जिला धार को भेजेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।