शासकीय धन से किसी भी प्रकार के विज्ञापन समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया में नहीं दिये जाने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा होने के उपरान्त शासकीय धन से किसी भी प्रकार के होर्डिंग्स प्रदर्शित न किए जाने तथा किसी भी प्रकार के विज्ञापन समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया में नहीं दिये जाने के निर्देश समस्त अनुभागीय अधिकारी राजस्व को दिए हैं। यदि इस प्रकार के होर्डिंग्स या विज्ञापन लगाए गए ए हो तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रांतर्गत इस प्रकार के होर्डिंग्स एवं विज्ञापन यदि प्रदर्शित हो, तो तत्काल हटाने की कार्यवाही करे एवं की गई कार्यवाही से तत्काल अवगत करावे। निर्वाचन की घोषणा किये जाने के साथ सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई हैं। आदर्श संहिता लागू हो जाने के फलस्वरूप निर्वाचन आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने के परिप्रेक्ष्य में जारी निर्देशों के तहत सांसद स्थानीय विकाय निधि (राज्य सभा के सांसदों के लिये भी लागू से किसी भी नए कार्य की स्वीकृति या राशि जारी नहीं की जावेगी। जिन स्वीकृत कार्यों को आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के दिनांक तक प्रारंभ नहीं किया गया है, उन्हें निर्वाचन पूर्ण होने तक प्रारंभ न किया जाये। यदि कार्य प्रारंभ हो चुका है, तो उसे जारी रखा जा सकता है। जिन कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है, उनके लिए संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि उपरान्त राशि जारी की जा सकती है। आयोग के उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।