चिकित्सा अवकाश के लिए मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र ज़रूरी होगा डाक प्राप्ति के लिए शासकीय कार्यालय अवकाश दिवस में भी खोले जाएँ
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादन के लिए अधिकारी / कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए धार जिले के समस्त शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश प्रतिबंधित किये किए जाने का आदेश जारी किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (MPM) जिला पंचायत सविता झनिया ने बताया कि किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को 2 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव नोडल अधिकारी (दल गठन) शाखा को प्रेषित करेगें तथा उनसे अनुमति प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेगें। चिकित्सा/मेडिकल अवकाश से संबंधित आवेदन बगैर मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र के अग्रेषित न किये जावे। (शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिस हेतु कार्यालय प्रमुख संबंधित कर्मचारी को मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी करें) निर्वाचन कार्य से मुक्ति हेतु नोडल अधिकारी (दल गठन) शाखा को आवेदन कार्यालय प्रमुख जिला प्रमुख के माध्यम से ही स्पष्ट अभिमत उपरांत ही अग्रेषित किये जावे । निर्वाचन से संबंधित आदेश / डाक प्राप्त करने हेतु समस्त शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुले रखे जावे एवं कार्यालय प्रमुख संबंधित आदेश / डाक प्राप्त करने एवं समय-सीमा में वितरित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।