लोकसभा निर्वाचन के मद्देनज़र कलेक्टर श्री मिश्रा ने आबकारी अमले को दिए निर्देश अवैध शराब के परिवहन और विक्रय पर कार्यवाही लगातार जारी रहे
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के परिप्रेक्ष्य में आबकारी अमले को निर्देश दिये हैं कि अवैध शराब के परिवहन और विक्रय पर कार्यवाही लगातार जारी रहे।साथ ही जिले के समस्त फुटकर मदिरा अनुज्ञप्तिधारी, आसवक / विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई के प्रबंधक / संचालक तथा डिस्टलरियों के प्रभारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी (उड़नदस्ता दल प्रभारी), फुटकर मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित किया गया हैं कि मदिरा दुकानों से नगद के अतिरिक्त मदिरा विक्रय किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये मदिरा दुकानों से कूपन या अन्य सांकेतिक मुद्रा से मदिरा का विक्रय ना हो। मदिरा दुकानों से बल्क में मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। मदिरा दुकानों पर दैनिक विक्रय / स्कंध पंजी का संधारण किया जाना अनिवार्य होगा। मदिरा दुकान के निरीक्षण के दौरान दैनिक विक्रय / स्कंध पंजी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावे। मदिरा दुकानों पर प्रतिदिन मदिरा स्कंध पोर्टल पर अद्यतन किया जावे, 7 दिवस तक पोर्टल पर मदिरा स्कंध अद्यतन नहीं करने वाली मदिरा दुकानों के विरूद्ध विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किये जावेंगे। मदिरा दुकानों पर सीसीटीवी कैमरों में 30 दिवस की रिकार्डिंग अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखी जावे। निर्वाचन अवधि में दैनिक बिक्री की जानकारी नियत समय पर प्रभारी अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना। निर्वाचन अवधि में मदिरा दुकानों का स्टॉक अद्यतन करने हेतु निर्देशित किया गया। ऑनलाईन स्टॉक अद्यतन नहीं करने के कारण पंजीबद्ध विभागीय प्रकरणों में अधिकतम शास्ति अधिरोपित की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित अनुज्ञप्तिधारी की होगी। कलेक्टर श्री मिश्रा ने समस्त फुटकर अनुज्ञप्तिधारी को निर्देशित किया है कि वह आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन निर्मित सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त में प्रावधान अनुसार अनुज्ञप्तिधारी अपने क्षेत्र में अवैध मदिरा गतिविधियों एवं केन्द्रों की जानकारी आबकारी विभाग को प्रदान करना। जिले में स्थित आसवनियों एवं विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई तथा देशी मदिरा मद्य भांडागार में पदस्थ अधिकारियों एवं आसवक / प्रबंधं संचालकों हेतु निर्देशित करें। आसवनी / विनिर्माण इकाई में सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग 30 दिवस तक सुरक्षित रखी जाना अनिर्वाय होगा। अवकाश के दिनों में आसवनी/विनिर्माण इकाई में, उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, इन्दौर की अनुमति के उपरांत ही कार्य किया जावे। आसवनी / विनिर्माण इकाई से मदिरा परिवहन में संलग्न वाहनों के वाहन क्रमांक यथासंभव जिला कार्यालय में प्रतिदिन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। आसवनी से देशी मद्य भाण्डागारों एवं देशी मद्य भाण्डागारों से मदिरा दुकानों को प्रदायित मदिरा पारेषणों की ट्रेकिंग हेतु जानकारी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। आसवनी / विनिर्माण इकाई में सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती कराया जाना अनिवार्य है। जिले में स्थित 5 देशी मद्य भाण्डागारों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाया जाना है जिसकी 30 दिवस की रिकार्डिंग भी सुरक्षित रखना अनिवार्य है। इकाईयों से निर्यात / परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के वाहन चालकों एवं ट्रांसपोर्टस को उक्त आशय का प्रशिक्षण दें कि वाहन निर्धारित समय एवं नियत मार्ग से Destination पर पहुंचें तथा परेषण के दौरान वाहन को जांच हेतु रोकने पर मदिरा परिवहन के सम्पूर्ण दस्तावेज विधिवत रूप से संबंधित जांचकर्ता अधिकारी को अवलोकन करावें, जिससे कि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हों। जिले में मंडल/वृत में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक एवं आबकारी स्टाफ कौन निर्देशित करें कि वह प्रतिदिवस पंजीबद्ध होने वाले आबकारी अपराधों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी प्रतिदिन निर्धारित समय पर जिला कार्यालय में प्रेषित करना। ताकि निवार्चन आयोग के ESMS सॉफ्टवेयर पर जानकारी समय सीमा में प्रविष्टि की जा सके। मदिरा दुकानों की दैनिक बिक्री एवं स्टॉक का प्रतिदिन निरीक्षण करना तथा प्रतिदिन बिक्री की जानकारी नियत समय पर जिला कार्यालय में प्रेषित करना। मदिरा दुकानों पर प्रतिदिन मदिरा स्कंध पोर्टल पर अद्यतन कराया जाना एवं 7 दिवस तक पोर्टल पर मदिरा स्कंध अद्यतन नहीं करने वाली मदिरा दुकानों के विरूद्ध विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किये जावे। मदिरा दुकानों से नगद के अतिरिक्त मदिरा विक्रय किया जाना पूर्णतरू प्रतिबंधित है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये मदिरा दुकानों से कूपन या अन्य सांकेतिक मुद्रा से मदिरा का विक्रय ना हो। मदिरा दुकानों से बल्क में मदिरा विक्रय रोकने और सतत निगरानी रखने हेतु मदिरा दुकानों के औचक निरीक्षण किये जावे, जिसमें दैनिक स्कंध पंजी का संधारण एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन अवश्य किया जावे। मदिरा दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकार्डिंग 30 दिवस तक अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखी जा रही है, यह सुनिश्चित करे । जिले के मदिरा परिवहन हेतु संवेदनशील मार्गों की सतत निगरानी रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर SST/FST से समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करना, SST/FST से सूचना प्राप्त होने पर Quick Response प्रदान कर कार्यवाही करना हैं। जिले के ऐसे रास्तों पर जिनसे अवैध मदिरा का व्यापार परम्परागत रूप से होता है, भारी वाहनों जैसे ट्रक, पिकअप, टेंकर आदि पर सतत निगरानी रखी जावे। मदिरा से जुड़े हाई प्रोफाईल प्रकरणों की त्वरित विवेचना की जाये। निर्वाचन अवधि में पंजीबद्ध न्यायालयीन प्रकरण तत्काल सक्षम न्यायालयों में अभियोजित किया जाना सुनिश्चित करें। जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध हेतु मुखबीर तंत्र को मजबूत कर अवैध आबकारी अपराधों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें। अवैध मदिरा परिवहन के चिन्हित संभावित संवेदनशील मार्ग तथा संभावित संवेदनशील केन्द्रों पर विशेष निगरानी रखी जावे। साथ ही, लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा जारी निर्देश 7 मार्च का पालन सुनिश्चित करने हेतु सभी अनुज्ञप्तिधारी व आबकारी अमले को निर्देशित किया गया। उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन किया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।