लोकसभा निर्वाचन-2024 वाहन चौकिंग के दौरान किसी व्यक्ति के पास 50 हजार रूपये से अधिक की नगदी अथवा 10 हजार रूपये मूल्य से अधिक की उपहार वस्तुएं पाये जाने पर जब्त होगी
लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निर्वाचन को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखने व अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विधानसभावार स्थैतिक निगरानी दलो (SST) का गठन किया गया है। जिला कोषालय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण टीम मानसिंह डामोर ने बताया कि इन दलो द्वारा सडक मार्गाे से गुजरने वाले समस्त वाहनो की चौकिंग की जावेगी। वाहन चौकिंग के दौरान अभ्यर्थी, अभिकर्ता, अन्य किसी व्यक्ति के पास राशि 50 हजार रूपये से अधिक की नगदी अथवा 10 हजार रूपये मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं जिनका इस्तेमाल मतदाताओ को प्रलोभन दिये जाने हेतु संभावित है तथा वाहनों में कोई ड्रग्स, शराब, हथियार, गोला बारूद एवं वाहन में अवैध पोस्टर, बैनर, पेम्पलेट्स अथवा अन्य सामग्री (जिन पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अंकित नहीं है) को जब्त किया जावेगा। जांच किये जाने की संपूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जावेगी। उन्होंने बताया कि किसी वाहन में 10 लाख रूपये से अधिक की नगदी प्राप्त होने पर आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचित कर आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की जावेगी। जब्त बहुमूल्य सामग्री, राशि की पावती स्थैतिक निगरानी दल द्वारा प्रदान की जावेगी। जब्त बहुमूल्य सामग्री, राशि निकट के थाने अथवा कोषागार में जमा की जावेगी। जब्त बहुमूल्य सामग्री, नगदी को रिलीज किये जाने हेतु जिला स्तरीय District Grievance Committee गठित है जिसके समक्ष जप्ती के विरूध्द अपील की जाने पर समिति दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत नकदी, सामग्री को रिलीज करने की कार्यवाही करेगी। जब्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं से संबंधित मामलो का निराकरण मतदान की तारीख के पश्चात 7 दिवस के अंदर किया जावेगा, बशर्ते की कोई प्राथमिकी शिकायत दर्ज न की गई हो।