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शुष्क दिवस घोषित, जो भी उल्लंघन करेगा, वह छः मास कारावास या 2 हजार रुपए जुर्माने से दंडित होगा

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  प्रियंक मिश्रा  द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत मतदान दिवस 13 मई  को मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति अवधि तक के लिए शुष्क दिवस घोषित किए जाने का  आदेश जारी किया  है। जिसके तहत् धार जिले की 88 कम्पोजिट मदिरा दुकानें, 03 होटल बार लायसेंस तथा 02 वाईन आऊटलेट के साथ 02 डिस्टलरी तथा देशी मदिरा विनिर्माणी इकाईयां एवं 04 विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाईया तथा 05 देशी मदिरा स्टोरेज भांडागार भी बंद रहेगे।

       आदेश के तहत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधान लागू होगे, जिसमें उपरोक्त घोषित शुष्क अवधि में मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनशाला, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा और न ही वितरित किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का जो भी उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 2  हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।  जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, जहां स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाये।  लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135-ग मतदान के दिन न तो विक्रय किया जाना न दिया जाना, न वितरण किये जाने के संबंध में. राज्य के संबंधित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में वर्णित मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे की अवधि के दौरान शुष्क दिवस घोषित किया गया है। यह पुर्नमतदानों के दिनों यदि कोई हो, पर भी लागू होगा। मदिरा की दुकानें, होटल रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाइंट / सर्विस प्वाइंट आदि में शुष्क दिवस के आदेशों में उल्लेख अनुसार दिनांकों में किसी को भी शराब बिक्री/सेवा को अनुमति नहीं होगी। गैर मालिकाना क्लब होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध है, इन्हें भी उपरोक्तानुसार शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री / सेवा की अनुमति नहीं होगी।

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