विश्व बाल श्रम निषेध अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के निर्देशानुसार 1 जून से 30 जून तक चलाये जाने वाले बालक एवं कुमार श्रमिक विमुक्ति एवं पुनर्वास अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रम विभाग, महिला बाल विकास विभाग एवं जन साहस संस्था धार के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा नवीन जिला जेल रोड़ धार के निकट शुक्रवार को ईट भट्टों पर उपस्थित होकर नियोजक एवं कार्यरत श्रमिकों को बालक एवं कुमार श्रमिक के नियोजन के संबंध में कानूनी प्रावधानों एवं बालक एवं कुमार श्रमिक के नियोजन के दुष्प्रभाव के संबंध में समझाईश दी गई। कार्यस्थल पर नियोजक द्वारा कोई बालक अथवा कुमार श्रमिक नियोजित किया जाना नही पाया गया।