मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि जिले में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उद्यम/स्वरोजगार योजना-2024-25 की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना अनुसार पात्र हितग्राहियो को उद्यम/स्वरोजगार स्थापित करने हेतु जिले को उद्यम योजनान्तर्गत 35 एवं स्वरोजगार योजना में 200 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना की विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक/हितग्राही समस्त पोर्टल samast.mponline.gov.in पर अपना आवेदन भर सकते हैं। उद्यम योजना हेतु उम्र 18 से 40 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता 12 वी पास होना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष में उद्यम योजना एवं स्वरोजगार योजना हेतु निकटतम बैंको को लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। बैंको से संपर्क स्थापित कर हितग्राही अपना आवेदन samast.mponline.gov.in पर कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये जिला कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग धार के दूरभाष क्रमांक 07292-235204 पर संपर्क स्थापित भी कर सकते है।