राशन प्राप्त नहीं करने वाले उपभोक्ता पोर्टल से हटा दिये जायेगे
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों में से विगत 6 माह (जनवरी से जून, 2024) में निरंतर राशन नहीं लेने वाले परिवारों की सूची शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। उक्त परिवारों की नामवार सूची संबंधित उचित मूल्य की दुकानों पर चस्पा कराई गई हैं। जिसमें उल्लेख किया गया कि इन परिवारों द्वारा विगत 6 माह से सतत् रूप से राशन प्राप्त नहीं किया गया हैं। उनके द्वारा माह अगस्त, 2024 में भी राशन प्राप्त न करने पर आगामी माह से अस्थाई रूप से पोर्टल से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में संबंध में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने उचित मूल्य की दुकानों पर चस्पा कराई गई सूची में उल्लेखित उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपना राशन माह अगस्त, 2024 में संबंधित उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त करें, अन्यथा आगामी माह सितम्बर, 2024 से अस्थाई रूप से पोर्टल से हटा दिया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।