स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को विरूपित करेगा वह जुर्माने से दण्डनीय होगा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने जनपद पंचायत धार, नालछा, तिरला, बदनावर, सरदारपुर, मनावर, गंधवानी, धरमपुरी, उमरबन, कुक्षी एवं निसरपुर के उप निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में आदर्श आचरण संहित लागू कर दी गई है। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये या अन्य कार्य हेतु शासकीय, अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बैनर लगाये जाने, पोस्टर चिपकाए जाने, फ्लेक्स लगाये जाने तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभो पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया इत्यादि स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खंडिया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेंगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपयेक तक हो सकेगा से दण्डनीय होगा। यदि किसी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, दल या चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर प्रावधान अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करेगा।