उपभोक्ताओं को बिना किसी कठिनाई के खाद्यान्न सामग्री वितरित कर रहे है श्री पिपलोदिया
धार के वार्ड नंबर 23 तथा 24 की शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन मुकेश पिपलोदिया द्वारा किया जा रहा है। इस शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 535 परिवार तथा 2119 सदस्य संलग्न है। विक्रेता द्वारा माह की प्रथम तारीख से प्रतिदिन उचित मूल्य की दुकान नियमित खोली जाती है। विक्रेता द्वारा उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से दुकान से संलग्न उपभोक्ताओं एवं अन्य दुकान के पात्र उपभोक्ताओं को भी पोर्टबिलिटी के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत निःशुल्क गेहॅू एवं फोर्टीफ़ाइड चावल के साथ निर्धारित शुल्क एक रूपये प्रति किलोग्राम के मान से फोर्टीफ़ाइड नमक व 20 रूपये प्रति किलोग्राम के मान से शक्कर वितरण किया जाता है। विक्रेता द्वारा दुकान से संलग्न उपभोक्ताओं परिवार 535 के विरूद्ध 525 हेतु 98 प्रतिशत उपभोक्ताओं के डेटाबेस में मोबाईल नंबर सीडींग तथा दुकान से संलग्न पात्र उपभोक्ताओं के सदस्य 2118 के विरूद्ध 1919 हेतु 91 प्रतिशत सदस्यों की ईकेव्हायसी की गई है। उपभोक्ताओं के डेटाबेस में मोबाईल सीडींग करने से उपभोक्ताओं को यह लाभ होता है कि जैसे उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त की जाती है वैसे ही उनके मोबाईल पर दुकान से प्राप्त होने वाली खाद्यान्न सामग्री को मैसेज आ जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को पता चल जाता है कि विक्रेता द्वारा दर्ज की मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न तो प्रदाय नही की गई है। विक्रेता द्वारा स्वप्रेरणा से ऐसे उपभोक्ताओं जो असहाय वृद्धजनों एवं शारीरिक रूप चलने फिरने में सक्षम नहीं है, उन्हे नामीनी बनवाकर मोबाईल के ओटीपी माध्यम राशन सामाग्री गेहूॅ चावल प्रदाय किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। दुकान से संलग्न उपभोक्तागण विक्रेता के कार्य एवं उनके व्यवहार से खुश तथा संतुष्ट है और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। किसी भी उपभोक्ताओं द्वारा विक्रेता के विरूद्ध सीएम हेल्पलाईन नंबर 181 तथा जनसुनवाई जैसे प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नही कराई गई है। ज्ञात हो कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के कार्यक्रम के अवसर जिला प्रशासन द्वारा श्री पिपलोदिया को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। विक्रेता ने बताया कि जरूरतमंद पात्र उपभोक्ताओं को बिना किसी कठिनाई के खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने से उन्हे खुशी एवं संतुष्टि मिलती है।