वल्लभ एफबी पे डाल के रेवन्यू ग्रुप में लिंक डाल देना Ye wali link sir जिले के 30169 हितग्राहियों को आज मिलेंगे भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख – “जिले में जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे कार्यक्रम” —- मुख्य कार्यक्रम केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर की गरिमामय उपस्थिति में
जिले में स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज 18 जनवरी को 325 ग्रामों के 30169 हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख प्राप्त होंगे। इस अभिलेख से उन्हें भूमि का अधिकार प्राप्त होगा। इससे वे वैधानिक रूप से भू स्वामी बन जायेंगे, उन्हें विभिन्न सुविधाओं का लाभ भी आसानी से मिलेगा, उन्हें कर्ज लेने में भी परेशानी नहीं होगी। भूस्वामी अभिलेख वितरण का कार्यक्रम जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर पर होगा। मुख्य कार्यक्रम 18 जनवरी को दोपहर 12 बजे से जिला पंचायत नवीन सभागृह धार में केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर की उपस्थिति में आयोजित होगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले के 325 ग्रामों के 30169 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अधिकार अभिलेख का वितरण होगा। उक्त योजना के अंतर्गत सभी जिलों में पात्र हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख का वितरण स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोहपूर्वक किया जायेगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम 18 जनवरी 2025 को दोपहर 12 बजे से जिला पंचायत नवीन सभागृह धार में आयोजित होगा। स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी सर्वे की इस योजना को राज्य शासन द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। योजनान्तर्गत ग्रामीण आबादी का जीआईएस प्रणाली द्वारा भू-माप का अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के अन्तर्गत की जायेगी। भारत सरकार में ग्रामीण आबादी सर्वे हेतु स्वामित्व योजना प्रारंभ की है। इस योजना के क्रियान्वित होने से ग्रामीण सम्पत्ति का रिकार्ड तैयार होगा जिससे ग्राम पंचायतें तथा ग्रामीण आमजन लाभान्वित होगें। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का सर्वेक्षण तथा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाकर संबंधित हितग्राही को उसके निवास स्थान का दस्तावेज प्रदान किया जायेगा। ग्राम पंचायत हेतु सम्पत्ति रजिस्टर तैयार होने से ग्राम पंचायत की स्थाई आय की व्यवस्था होगी। प्रत्येक सम्पत्ति धारक को सम्पत्ति का प्रमाण पत्र एवं भूमि स्वामित्व प्राप्त होगा एवं सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से मकान पर बैंक से कर्जा लेना आसान होगा। पात्रता उक्त योजना में सर्वे कर केवल उन सम्पत्ति धारको का अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) के लागू होने की दिनांक 28 सितम्बर 2018 को आबादी भूमि पर अधिभोगी थे अथवा उन्हें इस दिनांक के पश्चात विधिपूर्वक आबादी भूमि में भू-खण्ड का आवंटन किया गया। 18 जनवरी 2025 को आयोजित स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में प्रधानमंत्रीजी द्वारा जिले के हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किया जाएगा।