धार जिले में कई क्षेत्रों को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया
जिला प्रशासन द्वारा धार जिले में कई क्षेत्रों को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। अतिरिक्त दंडाधिकारी अश्विनी कुमार रावत द्वारा धार जिले के विभिन्न क्षेत्रों को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 एवं मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेन्स ज़ोन) घोषित करने का आदेश जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में रहेगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रतिबंध आदेश के अनुसार, इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे वाद्य संगीत, ढोल, साउंड स्पीकर, डीजे आदि का उपयोग बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा— 1. न्यायिक एवं प्रशासनिक परिसरों में प्रतिबंध • जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, तहसील स्तर के सत्र/अपर सत्र न्यायालय • कलेक्टर कार्यालय और उसके आसपास स्थित शासकीय कार्यालय • अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय परिसर – धार, पीथमपुर, सरदारपुर, बदनावर, धरमपुरी, मनावर, कुक्षी • समस्त तहसील कार्यालय – धार, पीथमपुर, सरदारपुर, बदनावर, धरमपुरी, मनावर, गंधवानी, कुक्षी, डही प्रतिबंध का समय – सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 2. शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिबंध • समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय स्कूल एवं कॉलेज • इन संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा प्रतिबंध का समय – सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 3. अस्पतालों और वृद्धाश्रमों में पूर्ण प्रतिबंध • जिला अस्पताल धार • समस्त शासकीय, अशासकीय, निजी अस्पताल एवं श्रद्धालय • वृद्धाश्रम धार प्रतिबंध का समय – 24 घंटे (पूर्ण दिवस) अनुमति के लिए करना होगा आवेदन प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी आम सभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा आदि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।