सहकारी संस्थाओं में गबन धोखाधड़ी के प्रकरणों में न्यायालयीन कार्यवाही एवं वसूली के निर्देश
सहकारी संस्थाओं में विगत वर्षों में हुए गबन एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों की समीक्षा बैठक कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की गई। कमेटी की सचिव वर्षा श्रीवास, उपायुक्त सहकारिता द्वारा समीक्षाधीन प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत की गई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. धार की शाखाओं के 4 प्रकरण, बी-पैक्स संस्थाओं के 9 प्रकरण, अन्य संघो व संस्थाओं के 5 प्रकरणों में कर्मचारियों के विरूद्ध सेवा नियमों के तहत कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही, न्यायालयीन वसूली की अद्यतन कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई। समीक्षा में पाया गया कि बैंक द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही में वाद, साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने की कार्यवाही लंबित है, जिस पर कलेक्टर श्री मिश्रा ने 15 दिवस में उक्त कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये। बी-पैक्स संस्था नागदा को जिला सत्र न्यायालय में जमा किये गये दस्तावेज प्राप्त कर न्यायालय उप पंजीयक में तत्काल प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। बी-पैक्स संस्था दसई, पिपली, बिलोदा, आहु, धामनोद, उमरबन, विपणन संघ धार में अन्य कार्यवाहियां पूर्ण हो चुकी है। कलेक्टर द्वारा वसूली की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए वसूली की कार्यवाही तत्काल किये जाने के निर्देश दिये। मालवा बीज उत्पादक सहकारी संस्था अनारद में एफ.आई.आर. आवेदन पर विवेचना तत्काल कराने हेतु पुलिस अधिक्षक से कराए जाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त सहकारिता को निर्देशित किया कि धारा 64 के न्यायालयीन कार्यवाही को समय सीमा में पूर्ण करें। बी-पैक्स संस्था धुलसर में राशि वसूली होने पर प्रकरण समीक्षाधीन सुची से विलोपित करने की अनुमति प्रदान की। बैठक में डी.एस. मेडा, अनुविभागीय अधिकारी, जिला लघु वनोपज सहकारी संघ धार, के.के. रायकवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैंक, विजेन्द्र रूनवाल, अंकेक्षण अधिकारी सहकारिता धार, ममता शुक्ला, शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, भरत चौधरी प्रतिनिधि जिला सहकारी विपणन संघ, एवं अन्य संस्थओं के प्रबंधक उपस्थित थे।