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शेष रहे हितग्राहियों द्वारा अपनी ekyc नहीं की जाती है तो राशन पर्ची से नाम हट सकता है

शासन  निर्देशानुसार 30 अप्रैल तक सभी राशन प्राप्त  करने वाले हितग्राहियों की ekyc किया जाना अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में जिले में  वर्तमान में 1570678 हितग्राहियों को 836 शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन प्रदाय हो रहा हैं। जिसमें कुल 1262660 हितग्राहियों की ekyc की जा चुकी है जो कि 80.39 प्रतिशत है। जिले में अभी तक 308018 हितग्राहियों की ekyc किया जाना शेष है। शेष हितग्राहियों की ekyc करवाने हेतु जिले के 13 विकासखण्डों  के 761 पंचायतों एवं 10 नगरीय निकायों के वार्डो में कैंप लगाकर/घर-घर जाकर शेष हितग्राहियों की केवायसी की जा रही है। अत: जिन हितग्राहियों की ekyc अभी तक नही हुई है अपनी पंचायत एवं संबंधित उचित मूल्य  दुकान के विक्रेता से संपर्क कर ekyc करवा सकते है।

         कलेक्टर  प्रियंक मिश्रा ने शेष रहे हितग्राहियों से अनुरोध किया है कि अपने पंचायत में लगे कैंप या घर पर पहुचे विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर POS मशीन के माध्यम से अपनी ekyc करवा ले । अगर हितग्राहियों द्वारा अपनी ekyc नहीं की जाती है तो भविष्य में राशन पर्ची से नाम हट सकता है।

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