नेशनल लोक अदालत में मारपीट के आपसी विवाद का हुआ अंत
जिला देवास निवासी आवेदक महेन्द्र पिता किशोर द्वारा पुलिस कोतवाली धार में रिपोर्ट की गई की गयी कि वह ससुर के घर के पास रहने वाले आरोपी अनूप ठाकुर पिता तोलाराम ठाकुर के द्वारा बातचीत के दौरान गाली-गलौच की गई, और मना करने पर आरोपी द्वारा उसके सिर पर मारा गया, तथा थाना कोतवाली धार द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमती नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्र. 402/2025 में आरोपी की ओर निःशुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार में पत्र प्रेषित किया गया। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार द्वारा तथा चीफ लीगल एड डिफेंस कान्सिल श्री सतीश ठाकुर के आदेशानुसार प्रकरण में पैरवी हेतु एल.ए.डी.सी.एस/डिफेंस अधिवक्ता श्रीमती रूबीना बानो शाह को नियुक्त किया गया। श्रीमती रूबीना द्वारा दोनों पक्षों को समझाईश की गई, और नेशनल लोक अदालत से प्रकरण का निरांकरण करने के लाभ से अवगत कराया गया व दी गयी समझाईश के परिणामस्वरूप प्रकरण में दोनों पक्ष राजीनामा हेतु तैयार हुए व मारपीट के पुलिस केस को राजीनामा के द्वारा समाप्त किया गया।