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6 जुलाई को मोहर्रम पर संपूर्ण धार जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा के क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रिंयक मिश्रा ने मोहर्रम, 6 जुलाई-2025, दिन रविवार को कानून एवं व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण धार जिले की समस्त देशी एवं विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकाने तथा समस्त एफएल-3 (होटल बार) तथा रिटेल वाईन आऊटलेट्स लायसेंसों को लोकहित में अंद रखे जाने हेतु आदेशित किया है तथा इस अवधि में मदिरा के क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश का पालन कडाई से किया जाना सुनिश्चित किया है।

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