सम्पूर्ण धार जिले में धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील
जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों की सुरक्षा, लोक शांति तथा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेशानुसार, मकान या दुकान किराये पर देने से पूर्व मालिक को किरायेदार की पूरी जानकारी संबंधित थाने में निर्धारित प्रारूप में देना अनिवार्य होगा। साथ ही किरायेदार से पहचान-पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जानी चाहिए। इसी तरह, घरेलू कामगार या व्यावसायिक कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले भी उनकी जानकारी और पहचान-पत्र संबंधित थाने में जमा करवाना अनिवार्य किया गया है। होटल, लॉज, धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों से पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाएगा और उनकी सूची मासिक रूप से थाने में प्रस्तुत करनी होगी। ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी, कोरियर कंपनियों के कर्मचारियों, तथा निजी सुरक्षा गार्ड की जानकारी भी संबंधित थाने में देना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, उनके पहचान-पत्र की प्रति सुरक्षित रखना अनिवार्य है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और यह आज से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंध 11 सितम्बर 2025 तक लागू रहेगा।