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आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला धार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

आगामी दिनों में विभिन्न धर्मों/ सम्प्रदायों के आयोजित होने वाले त्यौहारों जैसे-गांधी जयन्ती/दशहरा (विजयादशमी), महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं गुरुनानक जयंती एवं अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक समारोह कार्यक्रम के पर्व मनाया जाना है। धार जिला साम्प्रदायिक दृष्टि से अतिसंवेदनशील जिला होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त पर्व के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लोक शांति बनाए रखने हेतु विभिन्न धर्मों/सम्प्रदायों के आयोजित होने वाले त्यौहार को कुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा विधि व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला धार श्री संजीव केशव पाण्डेय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण धार जिले की सीमांतर्गत आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत कोई भी वक्ता/व्यक्ति/राजनैतिक दल किसी धर्म, जाति व व्यक्ति विशेष की आलोचना न तो अपने व्यतव्य में करेगा और न ही साम्प्रदायिक उन्माद व जातिगत संघर्ष उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक कैसेट बजायेगा और न ही ऐसा करने हेतु किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते में अवरोध नहीं उत्पन्न करेगा और नही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा, जिससे यातायात के समय आवागमन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो।कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्निशास्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है। यथा चाकू, भाला, बरछी, तलवार, खुरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे।ऐसे तत्वों/व्यक्तियों जिनके भ्रमण आदि कार्यक्रमों से साम्प्रदायिक सद्भाव, समरसता एवं लोक परिशांति पर कुप्रभाव पड़ता हो, को प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जिससे जातीय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह धार जिले की सीमा के अंतर्गत शांति व्यवस्था भंग करने संबंधि कोई कार्य नहीं करेगा तथा न ही किसी ऐस व्यक्ति/व्यक्तियों का सहयोग करेंगे, जो शांति व्यवस्था कुप्रभावित करने का कृत्य कर रहे है अथवा ऐसे कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जावेगी।कोई भी पेट्रोल पम्प मालिक या खुदरा विक्रेता पेट्रोल व डीजल की बिक्री वाहन के अतिरिक्त बोतल अथवा किसी कन्टेनर में नहीं करेंगे, क्योंकि यह संभावना है कि अराजक तत्व इस प्रकार खरीदे गए पेट्रोल डीजल का प्रयोग हिंसात्मक कार्यों के लिये कर सकते है। अतः इस प्रकार वाहन के अतिरिक्त डीजल अथवा पेट्रोल का क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी होटल/धर्मशाला/गेस्ट हाउस आदि के प्रबंधक मालिक किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान सत्यापित कराए कमरा आवंटित नहीं करेंगे। तथा मकान मालिक कमरे/आवास किराये पर देने की सूचना संबंधित थाने को दी जाना अनिवार्य होगी। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से ऐसी बात नहीं कहेगा और न ही प्रकाशन के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित करेगा, जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचायेंगे। कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह किसी प्रकार के धार्मिक वर्ग संबंधि, जातिगत अथवा राजनैतिक दलों की भावनांए भड़काने वाले नारे, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा और न ही ऐसे पम्फलेट/पर्चे आदि का वितरण करेगा, जिससे वर्ग विशेष, जाति, धर्म अथवा राजनैतिक दल की भावनाओं को आहत हो। कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों/सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति धार्मिक कार्यक्रम करने का न तो प्रयास करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम की घोषणा की जायेगी। वाट्सअप, फेसबुक यूजर तथा अन्य सोशल मीडिया द्वारा कोई ऐसा आपतिजनक/मिथ्या पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भड़के एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो, ऐसे पोस्ट को प्रसारित करना प्रतिबंधित किया जाता है। किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपतिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संधारण प्रतिबंधित होगा। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रत्येक व्यक्ति इस प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन का दोषी होगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत् उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 13 सितंबर 2025 से 11 नवंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

 

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