सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने त्रि-स्तरीय पंचायतों उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) अंतर्गत सम्पन्न कराये जाने की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता को भी तत्काल प्रभाव से जिले की जनपद पंचायत धार, तिरला, सरदारपुर, उमरबन, डही, कुक्षी एवं निसरपुर के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में लागू कर दिया गया है। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये या अन्य कार्य हेतु शासकीय/अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बैनर लगाये जाने, पोस्टर चिपकाये जाने, फ्लैक्स लगाये जाने तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया इत्यादि लगाये जाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा। म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि सामान्य रूप से या चुनाव प्रचार के दौरान, यदि व्यक्तियों, विभिन्न जनप्रतिनिधियों, दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों द्वारा किसी शासकीय या अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर या उपरोक्तानुसार विकृत किया जाता है या विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर झंडियों लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर, पलैक्स एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है, तो ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये संबंधित पंचायत क्षेत्र के पुलिस थाने में ‘‘लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता’’ तत्काल प्रभाव से स्थापित किया जाता है। जनपद पंचायत धार, तिरला, सरदारपुर, उमरबन, डही, कुक्षी एवं निसरपुर के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में लोक निर्माण विभाग एवं संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के अधिकारी/कर्मचारियों के स्थाई गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेगें तथा उपरोक्त दल संबंधित जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा। इन दस्तों को एक-एक वाहन भी उपलब्ध कराया जायें जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिये। इस दस्ते की लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू चुना पेन्ट फूची बात एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जायेगी। लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक पंचायत क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। यदि किसी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी द्वारा लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा। संबंधित थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगें तथा शिकायतों की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ते को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगें। संबंधित थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजेगें।