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केन्द्रीकृत वेतन प्रोसेसिंग की प्रक्रिया लागू होने से माह की प्रत्येक एक तारीख को कर्मचारियों को वेतन प्रदाय होगा

आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार नए साल में वेतन आहरण की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। जानकारी के अनुसार, अब सेन्ट्रल-पे प्रोसेसिंग सिस्टम से वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोष लेखा कमिश्नर के अनुसार नए साल में इसी सिस्टम के अंतर्गत काम होगा। यह व्यवस्था माह दिसंबर 2025 के वेतन (भुगतान माह जनवरी 2026 में) से प्रारंभ की जाएगी। इस कारण सभी विभागों के अंतर्गत समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को केन्द्रीकृत वेतन प्रोसेसिंग की प्रक्रिया का पालन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का पालन करना होगा। जिला कोषालय अधिकारी श्री मानसिंह डामर ने बताया कि कर्मचारियों को प्रत्येक माह की एक तारीख को वेतन प्रदान करने के लिए आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से केन्द्रीकृत वेतन प्रोसेसिंग की सुविधा विकसित की गई है। इससे प्रत्येक डी.डी.ओ. को पृथक से पेरोल जनरेशन का कार्य नही करना होगा तथा आवश्यक संशोधन पेरोल में करते हुए देयक लगाए जा सकेंगे। इस प्रकार वेतन आहरण में समयबद्धता तथा त्वरित गति सुनिश्चित की जा सकेगी। यह व्यवस्था दिसंबर 2025 के वेतन (भुगतान माह जनवरी 2026) से प्रारंभ की जा रही है।

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