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चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल/डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल/ असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नवीन भर्ती प्रक्रिया निरस्त

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम-2022 एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के द्वारा जारी एस.ओ.पी. के अनुपालन में जिला मुख्यालय धार पर क्रियान्वित लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना के अंतर्गत 1 पद चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, 2 पद डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं 3 पद असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति किये जाने हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार द्वारा 11 दिसंबर तक आवेदन जारी किया गया था। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रदीप सोनी ने बताया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक 36687/2025 रामकिशन सोनी एवं अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य संबंधित याचिकाओं में 18 दिसंबर 2025 को आदेश पारित किया गया है। उक्त भर्ती मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल की भर्ती के संबंध में जबलपुर द्वारा 6 अगस्त 2025 को जारी नवीन एस.ओ.पी. के अनुपालन में जारी की गई थी। उक्त एस.ओ.पी. को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। साथ ही म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर 6 अगस्त 2025 को जारी एस.ओ.पी. को निरस्त किया गया है। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना अंतर्गत संविदा आधार पर चीफ/डिप्टी चीफ/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चयन हेतु जारी आदेश को 11 दिसंबर को निरस्त किया गया है।

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