बसंत पंचमी के अवसर पर मदिरा के क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया
कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24(1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-47 की तिथि 14 फरवरी 2025 की कंडिका- 48 (1) में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त अधिकार के अध्यधीन कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 (दिन शुक्रवार) को होने से धार नगर (धार नगर पालिका क्षेत्र) एवं इसकी सीमा से लगी ग्राम पंचायत जेतपुरा की सीमा में आने वाली समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा रिटेल वाईन आऊटलेट धार के लायसेसों को 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार की सांय 07.00 बजे से 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को रात्रि 11.30 बजे तक लोकहित में बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया गया है तथा उपरोक्त अवधि में मदिरा के क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।