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प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एवं Employees Enrolment Campaign 2025 के प्रावधानों एवं धार जिले की प्रगति पर चर्चा

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II/ प्रभारी अधिकारी भविष्य निधि जिला कार्यालय धार श्री देवेन्द्र सोनटके, द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एवं Employees Enrolment Campaign 2025 के प्रावधानों एवं धार जिले की प्रगति पर चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा उपस्थित रहे। श्री देवेन्द्र सोनटके द्वारा बता गया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यह योजना भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने एवं देश में अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से देश के वर्ल्फोस में शामिल होने वाले नए युवाओं को 15 हजार रु तक की प्रोत्साहन राशि के जरिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के प्रावधान ऐसे हैं कि इन युवाओं को देश की फॉर्मल वर्कफोर्स में शामिल होने के अधिक अवसर मिलेंगे एवं sustained employment के जरिए उनकी एमपलॉयबिलिटी भी बढ़ेगी। जो नियोक्ता देश में रोजगार सृजन के लिए कार्य कर रहे हैं, इस योजना के माध्यम से उन्हे कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन के अनुपात में प्रोत्साहन राशी प्रति कर्मचारी प्रति माह प्रदान की जाएगी, जिससे नियोक्ताओं के ऊपर पड़ने वाला वित्तीय भार कम होगा एवं अधिक से अधिक लोगों तक औपचारिक क्षेत्र के रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा पहुच पाएगी। इस योजना का कुल बजट 99446 करोड़ रु है। इस योजना के लाभ उत्पादन (manufacturing) सेक्टर के नियोक्ताओं को 4 साल तक एवं अन्य क्षेत्रों के नियोक्ताओं को 2 साल तक प्राप्त होंगे। लाभ प्राप्त करने के लिए नियोक्ताओं को अपने नव नियुक्त कर्मचारियों को कम से कम 6 माह तक sustain कर के रखना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सतत रूप से विभिन्न outreach प्रोग्राम, सेमीनार एवं सभाओं के माध्यम से नियोक्ताओं एवं कर्मचारी वर्ग को इस योजना से अवगत करा रहा है। *Employees Enrollment Campaign 2025* कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 01 नवंबर 2025 से एक स्पेशल कैम्पैन प्रारंभ किया गया है जिसके माध्यम से नियोक्ता उनके ऐसे कर्मचारी जिनको उन्होंने जुलाई 2017 से ऑक्टोबर 2025 तक किसी भी कारण से भविष्य निधि में शामिल नहीं किया था, उन्हे इस कैम्पैन की स्पेशल विंडो के माध्यम से भविष्य निधि में enroll कर सकते हैं और उनका compliance regularise कर सकते हैं। इस campaign की अवधि 01 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 रहेगी एवं नियोक्ता इस अवधि के दौरान अपने छूटे हुए कर्मचारियों को enroll करवा सकते हैं। जो नियोक्ता इस कैम्पैन के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों की घोषणा करते हुए उन्हे enrolment देंगे, उनके ऊपर विलंब से जमा राशि पर लगने वाले पीनल damages के रूप में मात्र 100 रु की lumpsum राशि ही वसूली जाएगी। अगर नियोक्ता ने कर्मचारी अंशदान का कटोत्रा नहीं किया है तो कर्मचारी अंशदान भी waived ऑफ रहेगा। नियोक्ता को सिर्फ अपना नियोक्ता अंशदान, सेक्शन 7 Q के अंतर्गत ब्याज, प्रशासनिक प्रभार और 100 रु की एकमुश्त damages राशि जमा करवानी होगी। जो नियोक्ता इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को पंजीकृत करवाते हैं एवं उनका समस्त dues जमा कर देते हैं, उनके ऊपर डिक्लेरेशन के पूर्व की अवधि के दौरान एग्जिट हुए कर्मचारियों के संबंध में कोई suo moto action नहीं लिया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सतत रूप से विभिन्न outreach प्रोग्राम, सेमीनार एवं सभाओं की माध्यम से नियोक्ताओं को इस योजना से अवगत करा रहा है। कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिला कार्यालय धार (पीथमपुर) से प्रवर्तन अधिकारी श्री मानस मिश्र एवं श्री अंशुल जैन उपस्थित रहे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पांडेय सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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