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अवैध गैस भंडारण एवं रिफिलिंग पर प्रशासन की कार्यवाही

कलेक्टर के आदेशानुसार एवं अपर कलेक्टर के निर्देशानुसार महू-नीमच रोड स्थित धार फाटा, माकनी-नागदा (जिला धार) में स्थित श्री विनायक किराना एंड जनरल स्टोर्स पर गैस के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय एवं रिफिलिंग की शिकायत के आधार पर जांच कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही दुकान मालिक सोहनलाल राठौर, निवासी नागदा कानवन की उपस्थिति में की गई। जांच के दौरान दुकान से लगे टीनशेड के कमरे में HP कंपनी के घरेलू उपयोग के 14.2 किलोग्राम क्षमता के 7 खाली गैस सिलेंडर, 5 किलोग्राम क्षमता के 13 भरे एवं 3 खाली गैस सिलेंडर, 3 सिंगल बर्नर भट्टियां तथा 1 इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा भंडारित पाया गया। दुकान मालिक द्वारा गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण एवं अवैध क्रय-विक्रय किए जाने के कारण मौके पर पाए गए गैस सिलेंडर एवं अन्य सामग्री को जब्त किया गया। संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जब्त गैस सिलेंडर एवं अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से आजाद HP गैस एजेंसी, नागदा की सुपुर्दगी में दिया गया है। यह जांच कार्यवाही जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बरडे के नेतृत्व में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री दिलीप मनवारे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री राहुल मंडलोई (धार), श्री लक्ष्य पैट्रिक (तिरला) तथा श्री अरविंद वर्मा (बदनावर) की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

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