लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 1500 रुपये की शास्तिसमय-सीमा में सेवाएं प्रदान नहीं करने पर कार्यवाही
कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पाण्डेय ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत समय-सीमा से बाह्य प्रकरणों के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सरदारपुर ज्ञर जौशुआ पीटर पर 3 प्रकरण समय-सीमा से बाह्य होने पर प्रति प्रकरण 500 रुपये के मान से 1500 रुपये की शास्ति अधिरोपित किए जाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मद में एक सप्ताह के भीतर चालान के माध्यम से राशि जमा कर उसकी पावती कार्यालय कलेक्टर, लोक सेवा प्रबंधन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।