धार जिले की सम्पूर्ण सीमाओं के भीतर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी – विस्फोटक प्रदार्थ एवं अवैध पटाके(कार्बईड गन) पूर्णत प्रतिबंदित है

धार जिले की सम्पूर्ण सीमाओं के भीतर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी – विस्फोटक प्रदार्थ एवं अवैध पटाके(कार्बईड गन) पूर्णत प्रतिबंदित है
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धार जिले की सम्पूर्ण सीमाओं के भीतर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी – विस्फोटक प्रदार्थ एवं अवैध पटाके(कार्बईड गन) पूर्णत प्रतिबंदित है 28/10/2026 देखें (1 MB)