अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
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अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
योजना प्रारम्भ होने की दिनांक वर्ष 2007 ( समय समय पर संशोधित ) योजना का विवरण इस योजना के तहत सामान्य जाति के युवक-युवतियों द्वारा अनु0जाति वर्ग के युवति/युवको के साथ अंतर्जातीय विवाह करने पर रूपये 200000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आवेदको को हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के तहत अपना विवाह पंजीयन कलेक्टरेट मे कराना आवश्यक है। साथ ही अपना पूर्ण आवेदन समस्त आवश्यक सहपत्रों सहित विवाह…
प्रकाशित तिथि: 21/06/2023
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