फल रोपण योजना
दिनांक : 28/07/2016 -
राज्य सरकार द्वारा किसानों को फल रोपण योजना के तहत आम, अमरूद, नीबू, चीकू, अनार, सीताफल, मुनगा एवं जौ फल लगाने पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
लाभार्थी:
योजना के तहत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के सभी प्रकार के लाभार्थी और वरिष्ठ नागरिक समान अनुदान राशि के हकदार हैं।
लाभ:
योजना के तहत लाभार्थी को फसल की कुल लागत का 40 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलता है और फसल की बिक्री से होने वाला लाभ किसान को स्वयं होता है।
आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल (एमपीएफएसटीएस) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के लिए पासपोर्ट फोटो, खसरा नकल, बैंकपास बुक, आधार कार्ड के साथ किसी भी ऑनलाइन केंद्र पर पंजीकरण कराना होगा। ये करना जरूरी है