मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना
योजना प्रारम्भ होने की दिनांक |
सत्र 2018-19 |
योजना का विवरण |
तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग उच्च शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मे निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना |
हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि) |
श्रम सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान हो। शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो| |
हितग्राही को होने वाले लाभ |
शैक्षणिक शुल्कों (कॉशन मनी एवं मैस शुल्क छोड़कर) से पूर्ण छूट। |
योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
प्रवेश के समय विद्यार्थी अपने माता-पिता का पंजीयन कार्ड सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा या सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल http://shramiksewa.mp.gov.in/ से सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरान्त प्रवेश लेते समय ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना अनिवार्य होगा। |
लाभार्थी:
श्रम सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान हो। शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो|
लाभ:
शैक्षणिक शुल्कों (कॉशन मनी एवं मैस शुल्क छोड़कर) से पूर्ण छूट।
आवेदन कैसे करें
प्रवेश के समय विद्यार्थी अपने माता-पिता का पंजीयन कार्ड सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा या सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल http://shramiksewa.mp.gov.in/ से सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरान्त प्रवेश लेते समय ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना अनिवार्य होगा।