बंद करे

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

दिनांक : 01/07/2017 - | सेक्टर: म.प्र. राज्‍य के मूलनिवासी विद्यार्थियों को उच्‍च शिक्षा शुल्‍क मे छूट

योजना प्रारम्भ होने की दिनांक

सत्र 2017-18

योजना का विवरण

म.प्र. राज्‍य के मूलनिवासी विद्यार्थियों को उच्‍च शिक्षा शुल्‍क मे छूट

हितग्राही

(जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि)

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

2. 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत एवं सीबीएसई/ आईसीएससी से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों।

3. पिता /पालक की वार्षिक आय रू. 6.00 लाख से कम हो।

हितग्राही को होने वाले लाभ

राज्य शासन के सभी कॉलेज एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय जिनमें बी एससी , बीए, बीकाम, तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।

योजना का लाभ कैसे लें

(आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)

1 पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/  पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।

2.  प्रवेश निःशुल्क होगा।

लाभार्थी:

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 2. 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत एवं सीबीएसई/ आईसीएससी से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों। 3. पिता /पालक की वार्षिक आय रू. 6.00 लाख से कम हो।

लाभ:

राज्य शासन के सभी कॉलेज एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय जिनमें बी एससी , बीए, बीकाम, तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें

1 पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।

2. प्रवेश निःशुल्क होगा।

"> ');