मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें उद्योग/सेवा/व्यवसाय के लिए ऋण प्रकरण तैयार किये जा सकते हैं, चूँकि वर्तमान में योजना में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा ऋण प्रकरण बैंकों को स्वीकृति हेतु ऑनलाइन ही भेजे जाते हैं। इस योजना में अधिकतम 50 हजार से 10 लाख तक की सीमा तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
लाभार्थी:
योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के आवेदकों को अधिकतम 2 लाख 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है।
लाभ:
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों को अधिकतम 30 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) तथा सामान्य वर्ग के आवेदकों को 15 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) दिया जाता है। अधिकतम 1 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के आवेदकों को अधिकतम 2 लाख 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना में 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी की पात्रता होगी। महिला आवेदक होने की स्थिति में 6 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की पात्रता होगी। घुमंतू एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों के हितग्राहियों को 30 प्रतिशत अधिकतम राशि 3 लाख मार्जिन मनी की पात्रता होगी।
आवेदन कैसे करें
योजना पूर्णतः ऑनलाइन संचालित की जा रही है। आवेदक अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन सेंटर से सभी मूल दस्तावेज जैसे- 5वीं अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट और 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाएं। स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।