प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पॉण्ड
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पॉण्ड का निर्माण करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान राशि कृषको को प्रदान की जाती है,
लाभार्थी:
योजनान्तर्गत सामान्य, अजजा, अजा व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन एवं वरिष्ठ नागरिको सभी प्रकार के हितग्राहियों को समान अनुदान राशि प्रदान की जाती है
लाभ:
योजनान्तर्गत हितग्राही को प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पॉण्ड का निर्माण हेतु कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान के रूप मे प्राप्त होते है जिससे कृषक को अर्थिक मदद मिल जाती है तथा कृषक की निर्माण लागत मे कम खर्च आता है। साथ ही कृषक द्वारा जल संरक्षण कर पानी का समय पर उपयोग किया जा सकता है।
आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल (एम.पी.एफ.एस.टी.एस.) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन हेतु पासपोट फोटो, खसरा नकल, बैंकपास बुक, आधार कार्ड के साथ किसी भी ऑनलाईन सेन्टर पर पंजीयन कराना आवश्यक है।