मशीनीकरण विकास योजना
मशीनीकरण विकास योजना के तहत आलू प्लांटर/डिगर, लहसुन/मालिक, ट्रैक्टर माउंटेड एरोब्लास्ट स्प्रेयर, बिजली से चलने वाली प्रूनिंग मशीन, फॉगिंग मशीन, मल्चलीग मशीन, पावर टिलर, पावर सीडर, रोटावेटर के साथ ट्रैक्टर (अधिकतम 20 पीटीओ एचपी) मार्कर/प्याज पॉइंटर होल्स्टर/डिगर, ट्रीप्रनर, प्लांट हेज ट्रिमर, मिस्ट ब्लोअर, पावर स्प्रे पंप, ट्रैक्टर से चलने वाली वेजिटेबल ट्रांसपैंट एंट्र, हैंड हेल्ड वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर अनुदान। राज्य सरकार द्वारा यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु किसानों को 50 प्रतिशत तक की राशि प्रदान की जाती है।
लाभार्थी:
योजना के तहत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी प्रकार के लाभार्थियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को समान राशि का अनुदान प्रदान किया जाता है।
लाभ:
योजना के तहत लाभार्थी को फसल की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलता है और 50 प्रतिशत राशि किसान को वहन करनी होती है।
आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल (एमपीएफएसटीएस) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के लिए पासपोर्ट फोटो, खसरा नकल, बैंक पास बुक, आधार कार्ड के साथ किसी भी ऑनलाइन केंद्र पर पंजीकरण कराना होगा। ऐसा करना जरूरी है