बंद करे

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना

दिनांक : 01/04/2018 -

योजना प्रारंभ होने की तिथि

1 अप्रैल 2018

योजना विवरण

प्रदेश में निवासरत कल्याणी (विधवा) को सामाजिक सुरक्षा एवं जीवन-यापन हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थी (जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या वरिष्ठ नागरिक या छात्र आदि)

1. कल्याणी (विधवा) की उम्र 18 से 79 वर्ष के बीच होना चाहिए।

2. लाभार्थी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

3. सरकारी कर्मचारी/अधिकारी नहीं होना चाहिए।

4. कल्याणी को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है।

5. बीपीएल आवश्यक नहीं।

6. कल्याणी को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है

लाभार्थी को लाभ

18 वर्ष एवं 79 वर्ष की कल्याणी (विधवा) को राज्य सरकार द्वारा 600/- प्रतिमाह।

कैसे लें योजना का लाभ

(बिंदुवार पूरी आवेदन प्रक्रिया)

1. निर्धारित आवेदन पत्र पूरा करें

2. दो तस्वीरें

3. समग्र आई.डी.

4. आधार नंबर

5. मोबाइल नंबर

6. बैंक पास बुक

7. आयु प्रमाण पत्र

8. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

9. आयकर दाता न होने की स्वप्रमाणित घोषणा

10. गैर सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

11. कल्याण पारिवारिक पेंशन न प्राप्त करने की स्वप्रमाणित घोषणा

12. कल्याणी को कोई अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र।

13. मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

उपरोक्त सभी दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जा सकती है अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी पेंशन प्राप्त की जा सकती है।

लाभार्थी:

1. 18 वर्ष से 79 वर्ष तक की कल्याणी (विधवा) होने पर 2. कल्याणी आयकर दाता न हो 3. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो 4. कल्याणी को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही हो 5. बीपीएल का कोई बंधन न हो 6. कल्याणी को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।

लाभ:

18 वर्ष और 79 वर्ष की कल्याणी (विधवा) होने पर राज्य सरकार 600 रुपये प्रति माह प्रदान करती है।

आवेदन कैसे करें

1. निर्धारित आवेदन पत्र पूरा करें
2. आवेदक के दो फोटो
3. समग्र आई.डी.
4. आधार नंबर
5. Mobile Number
6. Bank Pass Book
7. Age proof certificate
8. Husband’s death certificate
9. Self attested declaration of not being an income tax payer
10. Self certified declaration of not being a government employee / officer
11. Self attested declaration of not receiving Kalyan family pension
12. Self Certified Declaration Form of Kalyani not receiving any other pension scheme benefits
13. It is necessary to be a native of Madhya Pradesh.
All the above mentioned documents are submitted to the District Panchayat in the rural area and the Municipality / Municipal Council in the urban area, as per eligibility, or pension can be obtained by applying in the Public Service Guarantee.

"> ');