बंद करे

मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

दिनांक : 01/04/2018 -

योजना प्रारम्भ होने की दिनांक

सत्र 2018-19

योजना का विवरण

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग उच्च शिक्षा विभाग एवं चिकित्‍सा शिक्षा विभाग मे निर्धन वर्ग के विद्या‍र्थियों को नि:शुल्‍क शिक्षा प्रदान करना

हितग्राही

(जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि)

श्रम सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान हो।      शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो|

हितग्राही को होने वाले लाभ

शैक्षणिक शुल्कों (कॉशन मनी एवं  मैस शुल्क छोड़कर) से पूर्ण छूट।

योजना का लाभ कैसे लें

(आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)

प्रवेश के समय विद्यार्थी अपने माता-पिता का पंजीयन कार्ड सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा या सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल http://shramiksewa.mp.gov.in/  से सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरान्त प्रवेश लेते समय ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।  विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx  पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

लाभार्थी:

श्रम सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान हो। शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो|

लाभ:

शैक्षणिक शुल्कों (कॉशन मनी एवं मैस शुल्क छोड़कर) से पूर्ण छूट।

आवेदन कैसे करें

प्रवेश के समय विद्यार्थी अपने माता-पिता का पंजीयन कार्ड सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा या सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल http://shramiksewa.mp.gov.in/ से सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरान्त प्रवेश लेते समय ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

"> ');