मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना
योजना प्रारम्भ होने की दिनांक |
सत्र 2017-18 |
योजना का विवरण |
म.प्र. राज्य के मूलनिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा शुल्क मे छूट |
हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि) |
1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 2. 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत एवं सीबीएसई/ आईसीएससी से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों। 3. पिता /पालक की वार्षिक आय रू. 6.00 लाख से कम हो। |
हितग्राही को होने वाले लाभ |
राज्य शासन के सभी कॉलेज एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय जिनमें बी एससी , बीए, बीकाम, तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। |
योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
1 पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। 2. प्रवेश निःशुल्क होगा। |
लाभार्थी:
1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 2. 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत एवं सीबीएसई/ आईसीएससी से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों। 3. पिता /पालक की वार्षिक आय रू. 6.00 लाख से कम हो।
लाभ:
राज्य शासन के सभी कॉलेज एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय जिनमें बी एससी , बीए, बीकाम, तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें
1 पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।
2. प्रवेश निःशुल्क होगा।