मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
मध्य प्रदेश सरकार शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू कर रही है। जिसमें उद्योग/सेवा हेतु ऋण प्रकरण तैयार किये जा सकते हैं, चूँकि वर्तमान में योजना में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा ऋण प्रकरण बैंकों को स्वीकृति हेतु ऑनलाइन ही भेजे जाते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख से 2 करोड़ तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
लाभार्थी:
योजना के तहत आवेदकों को प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख अनुदान प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग 20 प्रतिशत तक अधिकतम 18 लाख मार्जिन मनी के हकदार हैं।
लाभ:
इस योजना के तहत सभी श्रेणी के आवेदकों को प्लांट मशीनरी में पंजीकृत निवेश का अधिकतम 15 प्रतिशत यानी 15 लाख का मार्जिन प्रदान किया जाता है। आवेदक के बीपीएल होने की स्थिति में परियोजना की पंजीकृत लागत पर 20 प्रतिशत पर अधिकतम 18 प्रतिशत मार्जिन का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत मार्जिन मनी के अतिरिक्त ब्याज अनुदान ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है।
आवेदन कैसे करें
योजना पूर्णतः ऑनलाइन संचालित की जा रही है। आवेदकों को मूल दस्तावेज जैसे – 10वीं अंक सूची, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आय जाति, निवासी, बैंक पासबुक, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और आपके निकटतम एमपी ऑनलाइन केंद्र से ली गई 1 पासपोर्ट आकार की फोटो जमा करनी होगी।