मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना
योजना प्रारम्भ होने की दिनांक | प्रदेश में महिलाओ के आर्थिक स्वालंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुद्रढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू किए जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रुपए महिलाओ को दिए जायेगे यह महिलाओ के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा योजना का शुभारम्भ दिनांक 05 मार्च 2023 को किया गया है। |
योजना का विवरण |
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनांर्गत प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा अन्य किसी योजना मे प्रतिमाह1000/- रूपये से कम राशि प्राप्त हो रही हो तो उतनी अतिरिक्त राशि इस योजना में स्वीकृत की जावेगी जिससे उसे कुल 1000/- रूपये की राशि प्राप्त हो सके । |
हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि) |
योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होगी जो- मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो विवाहित हो,जिनमे विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी आवेदन के केलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो योजना अंतर्गत अपात्रता – योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाए अपात्र होंगी- जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो परन्तु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी जो स्वयं भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशी रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशी प्राप्त कर रही है जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ संचालक/सदस्य हो जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो । |
हितग्राही को होने वाले लाभ |
योजना अन्तर्गत लाभ/सहायता-
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योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया-
1.परिवार की समग्र आईडी 2.स्वयं की समग्र आईडी 3.स्वयं का आधार कार्ड अनंतिम सूची का प्रकाशन- आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदकों की अनंतिम सूची्,पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जयेगी, जिकसा प्रिंट आउट ग्राम पंचायत वार्ड स्तर के सूचना पटल पर चस्पा कियाजायेगा । |
लाभार्थी:
योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होगी जो- मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो विवाहित हो,जिनमे विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी आवेदन के केलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो
लाभ:
प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा। किसी परिवार की 60 वर्ष् से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा अन्य किसी योजना मे प्रतिमाह1000/- रूपये से कम राशि प्राप्त हो रही हो तो उतनी अतिरिक्त राशि इस योजना में स्वीकृत की जावेगी जिससे उसे कुल 1000/- रूपये की राशि प्राप्त होक सके ।
आवेदन कैसे करें
आवेदन करने की प्रक्रिया-योजना हेतु आवेदन पोर्टल/मोबइल एप के माध्यम से भरे जा सकेंगे ।इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।
ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ‘’आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र’’भरने की सुविधा होगी ।उक्त प्रपत्र में कैम्प/ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे ।
उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि कैम्प/ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिेटेड पावती दी जावेगी । यह पावती पोर्टल/ app से सीधे एसएमएस/व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेगी ।
आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क होगी ।
आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसकी लाइव फोटो ली जा सके।इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर कैंप आना आवश्यक होगा:-
1.परिवार की समग्र आईडी
2.स्वयं की समग्र आईडी
3.स्वयं का आधार कार्ड
अनंतिम सूची का प्रकाशन- आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदकों की अनंतिम सूची्,पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जयेगी, जिकसा प्रिंट आउट ग्राम पंचायत वार्ड स्तर के सूचना पटल पर चस्पा कियाजायेगा ।
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