मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
योजना प्रारम्भ होने की दिनांक |
01 अगस्त 2014 |
योजना का विवरण |
स्वयं का रोजगार स्थापित करने वाले पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदको के लिये । |
हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि) |
मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। उम्र 18 से 45 वर्ष हो। परिवार की वार्षिक आय ६ लाख तक होना। मध्यप्रदेश मे घोषित पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हो । |
हितग्राही को होने वाले लाभ |
योजना में 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 2 लाख प्रदाय किया जाता हैं। |
योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
योजना msme.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है । आवेदको को मूल दस्तावेज जैसे – 5 वीं अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आय जाति, निवासी प्रमाण-पत्र , बैंक की पासबुक, प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से समस्त दस्तावेजो को स्केन करा कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। |
लाभार्थी:
मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। उम्र 18 से 45 वर्ष हो। परिवार की वार्षिक आय ६ लाख तक होना। मध्यप्रदेश मे घोषित पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हो ।
लाभ:
योजना में 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 2 लाख प्रदाय किया जाता हैं।
आवेदन कैसे करें
योजना msme.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है ।
आवेदको को मूल दस्तावेज जैसे – 5 वीं अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आय जाति, निवासी प्रमाण-पत्र , बैंक की पासबुक, प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से समस्त दस्तावेजो को स्केन करा कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।