म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल (नया सवेरा) के अंतर्गत अनुग्रह सहायता योजना
आर्थिक रूप से विपन्न पंजीकृत श्रमिकों को अनुग्रह सहायता राशि प्रदाय कर श्रमिक के परिवार का जीवन स्तर मे सुधार किये जाने एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
लाभार्थी:
1. इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक के उत्तराधिकारी ले सकता हैं। 2. निर्माण श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होना चाहिए।
लाभ:
पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रू. एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रू. का भुगतान मंडल द्वारा श्रमिक के परिवार को किया जाता है।
आवेदन कैसे करें
पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी के माध्यम से मृत्यु के 90 दिवस के भीतर निर्धारित प्रपत्र में संबंधित निकाय को प्रस्तुत करना होता है।
पदाभिहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरीय निकाय ।