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म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण बोर्ड (नया सवेरा) अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता योजना

दिनांक : 01/04/2018 -

आर्थिक रूप से गरीब पंजीकृत श्रमिकों को अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:

1. इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक और श्रमिक परिवार दोनों को प्रदान किया जाता है। 2. निर्माण श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, लेकिन श्रमिक के परिवार के लिए सहायता का लाभ लेने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

लाभ:

पंजीकृत असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बोर्ड द्वारा अंत्येष्टि सहायता रु. 5 हजार का भुगतान किया जाता है.

आवेदन कैसे करें

पंजीकृत श्रमिक अथवा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर संबंधित निकाय को मृत्यु के 7 दिवस के भीतर निर्धारित प्रपत्र में ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी के माध्यम से जमा करना होगा।
नामित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत।
शहरी क्षेत्र – आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगरीय निकाय।

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