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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

दिनांक : 15/08/1995 -
योजना प्रारंभ होने की तिथी 15/08/1995
योजना का विवरण परिवार के मुखिया/परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर परिवार के आश्रित सदस्य को जीवन-यापन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थी (जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या वरिष्ठ नागरिक या छात्र आदि)

1. आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए 2. बीपीएल सूची में नाम दर्ज होना चाहिए 3. घर का मुखिया या मुख्य कमाने वाला सदस्य होना चाहिए।
लाभार्थी को लाभ 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच परिवार के मुखिया या मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, आश्रित परिवार के सदस्य को एकमुश्त रुपये मिलते हैं। 20,000/- की आपूर्ति की जाती है।

कैसे लें योजना का लाभ

(बिंदुवार पूरी आवेदन प्रक्रिया)

1. निर्धारित आवेदन पत्र पूरा करें
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. समग्र आई.डी.
4. आधार नंबर
5. मोबाइल नंबर
6. बैंक पास बुक
7. आयु प्रमाण पत्र
8. मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए

उपरोक्त सभी दस्तावेज ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद में पात्रतानुसार जमा करायें अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर पेंशन प्राप्त की जा सकती है।

लाभार्थी:

1. आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए 2. बीपीएल सूची में नाम दर्ज होना चाहिए 3. घर का मुखिया या मुख्य कमाने वाला सदस्य होना चाहिए।

लाभ:

18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच परिवार के मुखिया या मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, आश्रित परिवार के सदस्य को एकमुश्त रुपये मिलते हैं। 20,000/- की आपूर्ति की जाती है।

आवेदन कैसे करें

1. निर्धारित आवेदन पत्र पूरा करें
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. समग्र आई.डी.
4. आधार नंबर
5. मोबाइल नंबर
6. बैंक पास बुक
7. आयु प्रमाण पत्र
8. मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए

उपरोक्त सभी दस्तावेज ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद में पात्रतानुसार जमा करायें अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर पेंशन प्राप्त की जा सकती है।

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