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धार जिले के सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  शाश्वत शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु  धार जिले के सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र (जिसमें सभी ग्रामीण / कस्बा / नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है) में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत  कोई भी रैली, जुलुस, धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक स्थल पर पण्डाल लगाकर ज्ञापन देना, सार्वजनिक जुलूस, जनसभा आदि कार्यक्रम बिना क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकार की अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेंगे।उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति इस प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन का दोषी होगा। यह आदेश 24 मार्च तक प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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