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कलेक्ट्रेट

एक जिला, राज्य का एक प्रशासनिक विभाजन है। भारत के प्रत्येक जिले में एक अधिकारी प्रभारी होता है, जो जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर में निहित क्षमताओं से उस क्षेत्र की राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है। कलेक्टर का कार्यालय (कलेक्ट्रेट) एक जिले में सरकार का मुख्य प्रतिनिधि होता है। जिला कलेक्टरों को जिले के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जिसमें सामान्यता मुख्यतः निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

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कलेक्ट्रेट कार्यालय
अनुभाग कार्य-विभाजन
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य/भारत निर्वाचन आयोग) लोकसभा और विधानसभा चुनाव, एसएसआर प्रकाशन, मतदान केंद्रों की सूची, एसवीईईपी योजना, डीईएमपी योजना आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय चुनाव) नगरपालिका एवं पंचायत चुनाव, एसएसआर प्रकाशन, मतदान केन्द्र की सूची आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य।
स्थापना अनुभाग वेतन निर्धारण एवं निपटान तथा पेंशन मामलों पर हस्ताक्षर एवं सेवा सत्यापन आदि से संबंधित सभी कार्य।
नजारत अनुभाग अनुपयोगी और चोरी हुई सामग्री आदि का समस्त स्टॉक रिकार्डिंग।
पाठक 2(शस्त्र) अनुभाग जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से नये शस्त्र लाइसेंस, स्थानान्तरण लाइसेंस तथा सीमा शुल्क में वृद्धि आदि की अनुमति दी जाएगी।
वित्त अनुभाग जिला कार्यालय के समस्त अधिकारी वर्ग I, वर्ग II, वर्ग III एवं वर्ग IV कर्मचारी आदि से संबंधित वित्तीय कार्य एवं आहरण संवितरण अधिकार।
टीएल/जनसुनवाई/शिकायत/सतर्कता अनुभाग लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, सीएम हेल्पलाइन, सीएम मॉनिटरिंग, सीएस मॉनिटरिंग, पीएमओपीजी सभी प्रकार की शिकायतों का जवाब देना और सभी आयोगों के पत्रों पर जवाब देना आदि।
भू-अभिलेख अनुभाग भूमि अभिलेखों में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं (संपत्ति के नक्शे, बिक्री विलेख) शामिल होती हैं और इन्हें जिला या ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा बनाए रखा जाता है।
भूमि प्रबंधन अनुभाग भूमि प्रबंधन अधिकारी भूमि और संसाधन प्रबंधन, भूमि विकास और भूमि उपयोग योजना से संबंधित प्रांतीय कानून, कार्यक्रमों, नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रशासन और विनियमन के लिए जिम्मेदार होता है।
वरिष्ठ लिपिक शाखा/जनप्रतिनिधि कक्ष प्रभारी मंत्री/सांसद/विधायक एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही।
एस डब्लू अनुभाग लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा प्रश्नों के पत्रों पर कार्यवाही करना तथा समय सीमा के अन्दर उत्तर भेजना।
जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी भूमि अधिग्रहण विभाग ने विशेष रूप से विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य किया है जो राज्य सरकार / केंद्र सरकार / भारतीय रेलवे / गैर-सरकारी आदि के अधीन है। प्रोबेट मामलों की भूमि के उपरोक्त मूल्यांकन के अलावा, सरकारी संगठन के किराए के भवन के लिए किराया का निर्धारण।

जिलाधिकारी के रूप में

कानून और व्यवस्था का रखरखाव।
पुलिस और जेलों का पर्यवेक्षण।
अधीनस्थ कार्यकारी दंडाधिकारी का पर्यवेक्षण।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता के निवारक अनुभाग के तहत मामलों की सुनवाई।
जेलों का पर्यवेक्षण और मृत्यु दंड दिये जाने का प्रमाणीकरण।
भूमि अधिग्रहण में मध्यस्थता।
प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल या महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन।
दंगों या बाहरी आक्रमण के दौरान संकट प्रबंधन।

कलेक्टर के रूप में

भूमि मूल्यांकन
भूमि अधिग्रहण
संग्रह
उत्पाद शुल्क, सिंचाई बकाया आदि का संग्रह
कृषि ऋण का वितरण
जिला बैंकर्स समन्वय समिति के अध्यक्षता
जिला उद्योग केंद्र का प्रमुख

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