म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण बोर्ड (नया सवेरा) अंतर्गत मातृत्व सहायता योजना
श्रमिक परिवार के जीवन स्तर में सुधार लाने एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आर्थिक रूप से वंचित पंजीकृत श्रमिकों को मातृत्व सहायता राशि प्रदान कर सहायता प्रदान की जाती है।
लाभार्थी:
476 / 5,000 Translation results Translation result 1. इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक (महिला) या श्रमिक की पत्नी को प्रदान किया जाता है। 2. प्रसूति सहायता केवल प्रथम दो प्रसव तक ही देय होगी। 3. मातृत्व सहायता प्राप्त करने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। 4. लाभार्थी को मातृत्व सहायता दो चरणों में दी जाएगी। एक। गर्भावस्था के अंतिम तिमाही में चिकित्सक/एएनएम बी से जांच कराने पर 4 हजार रुपये। प्रसूति प्राप्त होने पर 4 हजार रुपये।
लाभ:
पंजीकृत असंगठित श्रमिक (महिला) अथवा श्रमिक की पत्नी गर्भवती होने पर 16 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
आवेदन कैसे करें
नामित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ)
शहरी क्षेत्र – ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन